SIR विवाद पर CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी : मॉडिफाइड फ़ॉर्म 6 को SC की मंज़ूरी नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी 'फॉर्म 6' से जुड़े मामले पर विचार करेगा, जिसकी ज़रूरत नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए होती है। कोर्ट ने कहा कि यह साफ़ है कि "बदले हुए" (मॉडिफाइड) फॉर्म 6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी नहीं दी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। इस याचिका में यह जांचने की मांग की गई थी कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने अकेले ही उन शक्तियों का इस्तेमाल किया जो संविधान के तहत पूरे मल्टी-मेंबर चुनाव निकाय (जिसमें दो चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं) को दी गई हैं।


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