नंदीग्राम उपचुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मिलन प्रधान की जमानत में दखल से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के अवसर से गलत तरीके से वंचित न किया जाए।  यह फैसला नंदीग्राम में 6 अक्टूबर 2026 को मतदान समाप्त होने के ठीक एक दिन बाद आया है, जबकि वोटों की गिनती 9 अक्टूबर 2026 को होनी है।


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