बेंत सिंह हत्याकांड : बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा कम करने की याचिका का केंद्र ने किया विरोध

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को कम करने की याचिका का कड़ा विरोध किया है। सरकार ने दलील दी कि पंजाब की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए राजोआना की सजा में बदलाव करना "अनुकूल नहीं" होगा। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस मामले को 28 अक्टूबर 2026 को विस्तृत सुनवाई के लिए बोर्ड में सबसे ऊपर रखने का निर्देश दिया है ।

पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना को 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेंत सिंह की हत्या के मामले में बैकअप सुसाइड बॉम्बर के रूप में दोषी ठहराया गया था । वह पिछले 30 से अधिक वर्षों से हिरासत में है और 2007 से मौत की सजा पर है। उसकी वर्तमान कानूनी चुनौती राष्ट्रपति के पास लंबित दया याचिका पर निर्णय लेने में हुई लंबी देरी को लेकर है ।


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