अयोग्यता विवाद : AIADMK विधायकों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर के उस फ़ैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें मई में हुए ट्रस्ट वोट के दौरान C जोसेफ़ विजय की 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK के कुछ विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि AIADMK ने उनके इस काम को मंज़ूरी दे दी थी और किसी "बाहरी व्यक्ति" (interloper) के कहने पर इस फ़ैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।


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