वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भर सकेंगे फॉर्म 6, कार्रवाई का डर निराधार : दिल्ली हाईकोर्ट

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भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, वे उन्हें दोबारा शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 (Form 6) भर सकते हैं। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अदिति चौधरी की खंडपीठ ने इस स्पष्टीकरण के बाद एक रिट याचिका को बंद कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस डर को पूरी तरह खारिज कर दिया कि फॉर्म 6 भरने से उन पर गलत घोषणा करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई या दंडात्मक परिणाम होंगे। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह आशंका "निराधार" है, क्योंकि यह निर्देश सीधे निर्वाचन आयोग के वकील द्वारा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के निर्देशों के तहत दिया गया है।


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