बेंगलुरु रिंग रोड मर्डर केस: शुभा और अरुण वर्मा की दया याचिकाएं खारिज

feature-top

कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने साल 2003 के कुख्यात 'रिंग रोड मर्डर केस' के दोषियों शुभा शंकरनारायण और उसके प्रेमी डी. अरुण वर्मा की दया याचिकाओं  को खारिज कर दिया है। यह मामला 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बी.वी. गिरीश की बेरहमी से की गई पूर्व-नियोजित हत्या से जुड़ा है, जो घटना के मात्र चार दिन पहले ही शुभा के मंगेतर बने थे. राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि कानूनी ढांचे के तहत इस क्रूर और सोची-समझी हत्या के दोषियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती।


feature-top