नागालैंड: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी विधेयक को दी मंजूरी

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ऐतिहासिक 'फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी' (FNTA) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। नागालैंड विधानसभा द्वारा 3 सितंबर 2026 को सर्वसम्मति से पारित किए गए इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना पूर्वी नागालैंड (Eastern Nagaland) के लोगों की लंबे समय से चली आ रही स्वायत्तता की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार जताया।

यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A (Article 371A) की मूल भावना के तहत तैयार किया गया है, जो नागालैंड को विशेष धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है।

 


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