कोच्चि कार हादसा : आरोपी जज को केरल HC से मिली अग्रिम जमानत, सहयोग का दिया आश्वासन

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केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि के एक जज को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उनके 17 वर्षीय बेटे ने कथित तौर पर मर्सिडीज-बेंज कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे कोच्चि में सड़क किनारे खाना बेचने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि जांचकर्ताओं ने न्यायिक अधिकारी से पहले ही चार घंटे तक पूछताछ कर ली है, और न्यायाधीश जांच में सहयोग करेंगे।


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