महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, SEBI से जुड़ी याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है । इस याचिका में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह बाजार में निवेश करने वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) के वास्तविक मालिकों (Ultimate Beneficial Owners - UBOs) और उनके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की पूरी जानकारी आम जनता के लिए सार्वजनिक करे ।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस डी.के. उपाध्याय की तीन सदस्यीय पीठ ने इस रिट याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत बिना किसी वैधानिक कानून (Statutory Framework) के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकती।


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