तमिलनाडु : CM विजय पर विवादित टिप्पणी मामले में DMK नेता डी. सुधा को मिली अग्रिम जमानत

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राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार का पुरजोर समर्थन करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की, जब उसने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की महिला पार्षद डी. सुधा को अग्रिम जमानत दी। उन पर मुख्यमंत्री विजय के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया था।

16 पन्नों के कड़े शब्दों वाले आदेश में, न्यायमूर्ति एन. रमेश ने कहा कि ऊंचे सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को आलोचना, उपहास और यहाँ तक कि अपशब्दों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई राजनीतिक बयान हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं फैलाता है, तो पुलिस उसे दबाने के लिए गिरफ्तारी की धमकी का इस्तेमाल नहीं कर सकती।


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