अतिक्रमण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निकाय प्रमुख का वेतन रोका

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सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देशों का पालन न करने के कारण, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की आयुक्त अश्विनी भिड़े कानूनी मुसीबत में फंस गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया है, उनका वेतन रोक दिया है और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर भी कड़ी टिप्पणी की है कि BMC की मिलीभगत अतिक्रमण करने वालों के साथ हो सकती है।

कोर्ट ने पाया कि 'बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट' (BEST) बस स्टैंड के लिए तय की गई ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के पिछले निर्देशों का पालन न करना, "जानबूझकर किया गया उल्लंघन और समय-सीमा वाले निर्देशों की अवहेलना" है। ये निर्देश कोर्ट ने 13 नवंबर 2025 और 28 जुलाई 2026 को जारी किए थे।


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