ECI का बड़ा ऐलान : SIR सूची से छूटे मतदाता फॉर्म-6 से कराएं री-रजिस्ट्रेशन, नहीं होगी कार्रवाई

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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में नहीं हैं, वे 'फॉर्म 6' भरकर अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं—भले ही वे पहले से पंजीकृत मतदाता रहे हों।

3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे एक पत्र में, आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में 'फॉर्म 6' जमा करने को अपने आप में कोई 'गलत घोषणा' नहीं माना जाएगा, और न ही इसके लिए 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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