ट्विशा शर्मा मौत मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत खारिज

feature-top

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी उनकी सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह की पहली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कई महत्वपूर्ण फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।

अदालत ने मोबाइल फोन डेटा, CCTV और DVR फुटेज की जांच तथा CBI की चल रही पड़ताल को जमानत न देने का प्रमुख आधार बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना से पहले के WhatsApp चैट और आरोपी के बाद के व्यवहार को देखते हुए आपराधिक मंशा के पहलू की जांच जरूरी है।

गौरतलब है कि 33 वर्षीय मॉडल और पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 को भोपाल स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीं। इस मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह 2 जून से जेल में हैं। CBI दहेज मृत्यु, क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।


feature-top