उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

feature-top

2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2026 के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।

दोनों ने लंबे समय से जेल में रहने, मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं होने और 900 से अधिक गवाहों में से एक की भी गवाही दर्ज नहीं होने को जमानत का आधार बनाया है। उनका कहना है कि लगातार हिरासत में रहने से उनके त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

दोनों पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप हैं। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। दोनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।


feature-top
feature-top