यौन शोषण मामला : SC ने तरुण तेजपाल की 10 साल के सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को सुनाई गई 10 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम एम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली तेजपाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

तेजपाल और गोवा सरकार की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि वह सजा पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। 6 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेजपाल को बलात्कार का दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ ही, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें पांच साल पहले 'तहलका' पत्रिका के पूर्व संपादक को बरी कर दिया गया था।


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