​अमिताभ बच्चन को दिल्ली HC से बड़ी राहत, 'पर्सनैलिटी राइट्स' स्थायी रूप से सुरक्षित

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) को स्थायी सुरक्षा प्रदान की है। इसके तहत, किसी को भी उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ या उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है।

5 नवंबर के अपने आदेश में, जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एक बेंच ने 2022 में बच्चन द्वारा दायर मुकदमे पर फैसला सुनाया। यह फैसला तब आया जब अदालत को बताया गया कि बच्चन ने चार संस्थाओं के साथ समझौता कर लिया है, जिसमें उन्होंने उनके पब्लिसिटी अधिकारों और निजता के अधिकार को स्वीकार कर लिया है।


feature-top