रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सोमवार को होमबॉयर्स के पक्ष में जारी अपने पिछले आदेशों का पालन नहीं करने के लिए 11 डेवलपर्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया।
प्राधिकरण द्वारा RERA अधिनियम की धारा 63 के तहत आदेश पारित किया गया था। आदेशों का पालन न करने पर जुर्माना परियोजना की लागत का 5% तक जा सकता है।

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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सोमवार को होमबॉयर्स के पक्ष में जारी अपने पिछले आदेशों का पालन नहीं करने के लिए 11 डेवलपर्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया।
प्राधिकरण द्वारा RERA अधिनियम की धारा 63 के तहत आदेश पारित किया गया था। आदेशों का पालन न करने पर जुर्माना परियोजना की लागत का 5% तक जा सकता है।


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