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'राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम में संशोधन करें, ट्रांसजेंडरों को अनुमति दें': केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति हिना हनीफा को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में नामांकित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने समझा कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एनसीसी में उसकी आत्म-लिंग समानता के अनुसार नामांकन करने का अधिकार है।
“मैं आज सबसे खुश इंसान हूँ। अपनी व्यक्तिगत जीत से ज्यादा, मैंने अपने समुदाय के सदस्यों के लिए दरवाजा खोला। यह अभी शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आखिरकार हम सशस्त्र बलों में भी शामिल हो सकते हैं"। पिछले साल अधिकारियों द्वारा एनसीसी में शामिल होने के लिए बोली लगाने के बाद वह उच्च न्यायालय में अर्ज़ी लगाने गईं थी.
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