पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी राज्य विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था। ममता ने अपनी हार को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक टाल दी है। सीएम बनने के छह महीने के भीतर ममता को विधायक बनना जरूरी है। सुनवाई टलने से यह भी तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से चुनाव जीतना होगा। ममता के पास 2 महीने 25 दिन बचे हुए हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने राज्य में उप-चुनाव करवाए जाने को लेकर कई दलों को पत्र लिखा है।

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पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी राज्य विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था। ममता ने अपनी हार को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक टाल दी है। सीएम बनने के छह महीने के भीतर ममता को विधायक बनना जरूरी है। सुनवाई टलने से यह भी तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से चुनाव जीतना होगा। ममता के पास 2 महीने 25 दिन बचे हुए हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने राज्य में उप-चुनाव करवाए जाने को लेकर कई दलों को पत्र लिखा है।


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