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उत्तर प्रदेश: COVID-19 से संक्रमित सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 1 महीने के आकस्मिक अवकाश की अनुमति
19 Apr 2022
, by: Babuaa Desk
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को COVID-19 से संक्रमित होने पर विशेष आकस्मिक अवकाश पर जाने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, COVID-19 से संक्रमित कर्मचारियों को अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए विशेष अवकाश दिया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश संक्रमित कर्मचारी कभी भी ले सकते हैं।
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