गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और नौ अन्य को बिना अनुमति के 'आजादी मार्च' आयोजित करने से संबंधित पांच साल पुराने मामले में गुजरात की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई।

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गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और नौ अन्य को बिना अनुमति के 'आजादी मार्च' आयोजित करने से संबंधित पांच साल पुराने मामले में गुजरात की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई।


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