सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कोयला चोरी मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की जांच दिल्ली के बजाय कोलकाता में करने का निर्देश दिया है। SC ने कहा कि अगर ईडी कोलकाता में बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं करेगी।

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कोयला चोरी मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की जांच दिल्ली के बजाय कोलकाता में करने का निर्देश दिया है। SC ने कहा कि अगर ईडी कोलकाता में बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह राज्य मशीनरी द्वारा किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं करेगी।


feature-top