कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को कथित एसएससी भर्ती अनियमितताओं के सिलसिले में  सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। अदालत की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई को कथित अवैध नियुक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को कथित एसएससी भर्ती अनियमितताओं के सिलसिले में  सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। अदालत की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई को कथित अवैध नियुक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।


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