सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2021 ऑल इंडिया कोटा में खाली सीटों के लिए काउंसलिंग के एक विशेष दौर की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 7 मई की काउंसलिंग के बाद 1,456 सीटें खाली थीं। SC ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें कहा गया है कि नए सिरे से काउंसलिंग नहीं करने का निर्णय मनमाना नहीं था।

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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2021 ऑल इंडिया कोटा में खाली सीटों के लिए काउंसलिंग के एक विशेष दौर की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 7 मई की काउंसलिंग के बाद 1,456 सीटें खाली थीं। SC ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें कहा गया है कि नए सिरे से काउंसलिंग नहीं करने का निर्णय मनमाना नहीं था।


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