बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को जमानत दे दी है। खान को सितंबर 2021 में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। खान पर गवली से जुड़े एक ट्रस्ट को एक कंपनी में बदलने और गलत लाभ के लिए इसके निदेशक बनने का आरोप लगाया गया था।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को जमानत दे दी है। खान को सितंबर 2021 में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। खान पर गवली से जुड़े एक ट्रस्ट को एक कंपनी में बदलने और गलत लाभ के लिए इसके निदेशक बनने का आरोप लगाया गया था।


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