, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक हीरा कारोबारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपने खिलाफ एसएफआईओ (Serious Fraud Investigation Office) की ओर जारी लुकआउट नोटिस को चुनौती दी थी। एसएफआईओ की ओर से हीरा कारोबारी के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में जारी की गई थी। 

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, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक हीरा कारोबारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपने खिलाफ एसएफआईओ (Serious Fraud Investigation Office) की ओर जारी लुकआउट नोटिस को चुनौती दी थी। एसएफआईओ की ओर से हीरा कारोबारी के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के आर्थिक अपराध से जुड़े मामले में जारी की गई थी। 

आपको बता दें कि जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने 5 जुलाई को रमेश शाह की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एसएफआईओ को उन पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को तुरंत वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।


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