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एफआईआर को हाईकोर्ट ने किया निरस्त…
बिलासपुर। एफ़आईआर निरस्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने पति–पत्नी की आपसी सहमति के बाद पति, सास और ननद के खिलाफ लगी धारा 307(34), 498 और धारा 328 को निरस्त कर दिया है। दरअसल कोंडागांव की रहने वाली आबेदा बानो का निकाह वर्ष 2016 में ओडिशा के रहने वाले मोहम्मद अफजल से हुआ।
शादी के दो माह बाद ही झगड़ा शुरू हो गया। एक साल बाद 2017 में आबेदा ने केशकाल थाने में पति मोहम्मद अफजल, ननद और सास के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित किया और ऑल ऑउट लिक्विड पिलाकर मारने की कोशिश की। पुलिस ने पति, ननद और सास के ऊपर धारा 294, 323, 506B, 328, 498A और 307 34 के तहत अपराध दर्ज किया।
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