कर्नाटक सरकार ने राज्य में 10,889 मस्जिदों, 3,000 मंदिरों और 1,400 चर्चों को लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति दी है। लाइसेंस दो साल की अवधि के लिए दिया गया है। लाउडस्पीकर केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही बजाए जा सकते हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों द्वारा कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे।

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कर्नाटक सरकार ने राज्य में 10,889 मस्जिदों, 3,000 मंदिरों और 1,400 चर्चों को लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति दी है। लाइसेंस दो साल की अवधि के लिए दिया गया है। लाउडस्पीकर केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही बजाए जा सकते हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों द्वारा कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे।


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