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केरल के नौ कुलपतियों को पद पर बने रहने के निर्देश, हाई कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को बताया अनुचित
25 Oct 2022
, by: Imran Khan
केरल में राज्य की नौ यूनिवर्सिटियों में कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में नया मोड़ आ गया है। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को आठ विश्वविद्यालयों के कुलपति से कहा कि वह अपने-अपने पद पर रहकर काम जारी रखें और उन्हें केवल तय प्रक्रिया का पालन करके ही हटाया जा सकता है।
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने आठ कुलपतियों की ओर से दायर आपात याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल की ओर से कुलपतियों को दिया गया निर्देश उचित नहीं था। गौरतलब है कि राज्यपाल ने इन आठ कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। अदालत ने विशेष सुनवाई के दौरान कहा, वे अपने पद पर बने रहने के पात्र हैं।
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