गुजरात HC ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया

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गुजरात उच्च न्यायालय ने एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू क्षेत्र में एक मुस्लिम व्यक्ति को एक दुकान की बिक्री के लिए मंजूरी वापस लेने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा, "[यह] एक परेशान करने वाला कारक है कि संपत्ति के एक सफल खरीदार को परेशान किया जा रहा है।"


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