सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाले पैनल की सिफारिश पर होगी। अदालत ने कहा, "चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए और यह निष्पक्ष और कानूनी तरीके से काम करने के लिए बाध्य है।"

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाले पैनल की सिफारिश पर होगी। अदालत ने कहा, "चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए और यह निष्पक्ष और कानूनी तरीके से काम करने के लिए बाध्य है।"


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