किसे अपने आधार और पैन को लिंक करना आवश्यक है और किसे नहीं
28 Mar 2023
, by: Babuaa Desk
प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, को अनिवार्य रूप से 30 जून को या उससे पहले अपने आधार और पैन को लिंक करना आवश्यक है। यह आवश्यकता असम, जम्मू और कश्मीर, और मेघालय, में रहने वाले या आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी, किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होती है।
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