पतंजलि अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

feature-top

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर केंद्र सरकार से सवाल किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की और औषधीय उत्पादों के लिए कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अपने आदेश से संबंधित अवमानना मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण की माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।


feature-top