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दिल्ली पर नियंत्रण के लिए उपराज्यपाल से टकराव में आप को सुप्रीम कोर्ट से झटका
आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में पार्षदों को नामित कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि नगर निगम में सदस्यों को नामित करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पिछले साल इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पहले कहा गया था कि न्यायमूर्ति नरसिम्हा फैसला सुनाएंगे।
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3(3)(बी) में प्रावधान है कि उपराज्यपाल 25 वर्ष से कम आयु के और नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले 10 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
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