Imran Khan

Generic placeholder image

दिवाली इस बार 24 अक्टूबर, सोमवार को पड़ रही है. दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है. मान्यता है कि दिवाली (Diwali) के दिन मां लक्ष्मी निशीत काल में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं. ऐसे में जिस घर में मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, वहां देवी महालक्ष्मी का वास होता है. दीपावली के दिन प्रदोष काल में भगवान गणेश के साथ-साथ मां लक्ष्मी की पूजा होती है. लोग इस दिन अपने घर, कार्यलय और व्यापारिक स्थल पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली के मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किन-किन चीजों की जरुरत पड़ती है.  दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए जरूरी हैं ये चीजें

22 Oct 2022 12:39AM,
by: Imran Khan
Generic placeholder image

दुनियाभर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्डरिंग पर लगाम लगाने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्‍ट (grey list) से बाहर कर दिया है. आतंकवाद और धन शोधन के वित्तपोषण के लिए वैश्विक निगरानी करने वाली संस्था की "ग्रे लिस्ट" में डाले जाने के चार साल बाद पाकिस्तान का नाम आखिरकार इस सूची से हटा दिया गया है. पाकिस्‍तान को 'ग्रे लिस्‍ट' से हटाने का फैसला पेरिस में FATF की बैठक के दौरान आया. यह बैठक 18 अक्‍टूबर से 21 अक्‍टूबर तक हुई.उधर, पाकिस्‍तान को ग्रे लिस्‍ट से बाहर किए जाने को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची ने कहा, "हमने पेरिस में FATF बैठक के संदर्भ में पाकिस्तान से संबंधित रिपोर्ट देखी है. FATF की जांच के फलस्वरूप, पाकिस्तान को जाने-माने आतंकियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 26/11 को मुंबई में पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ हमलों में शामिल लोग शामिल हैं. पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए."

22 Oct 2022 12:39AM,
by: Imran Khan
Generic placeholder image

हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यह इस तरह के मामलो में हस्तक्षेप करे. हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पूछा कि, हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि, हेट स्पीच को लेकर आरोप बहुत गंभीर हैं. भारत का संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिकल्पित करता है. देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में IPC में उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद निष्क्रियता है. हमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा. अगर कोई शिकायत ना हो तो भी पुलिस स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना कार्रवाई होगी.

22 Oct 2022 12:39AM,
by: Imran Khan