Kriti Dwivedi

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद निलंबित की गई थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह मुख्य याचिका पर दो महीने में फैसला करे। यदि यह संभव न हो तो सेंगर की छुट्टियों से पहले उम्रकैद निलंबन याचिका पर आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी गई है। कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि POCSO एक्ट के तहत विधायक को ‘लोक सेवक’ माना जा सकता है या नहीं, इस पर नए सिरे से विचार करें। हाई कोर्ट के निलंबन आदेश को समाज के कई वर्गों और पीड़िता के परिवार ने आलोचना की थी। उन्नाव केस : सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की ज़मानत को किया खारिज

15 May 2026 01:28PM,
by: Kriti Dwivedi