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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने शास्त्री चौक रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओ से संबंधित प्रकरणों पर आज जन सुनवाई आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने नव नियुक्त सदस्यगण श्रीमती नीता विश्कर्मा, श्रीमती अर्चना उपाध्याय, सुश्री शशिकांता राठौर के साथ की। आज की सुनवाई में एक प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता के द्वारा बिना पढ़े लिखे आयोग के समक्ष आदेश पत्रक हस्ताक्षर करना और आवेदिका के ऊपर छेड़छाड़ बुरी नियत रखता है, अनावेदक व्यवसायिक कदाचरण का दोषी प्रतीत होता है। इसकी सुनवाई के बाद अध्यक्ष ने अनावेदक अधिवक्ता का लायसेंस निलंबित किये जाने की अनुशंसा उच्च न्यायालय बिलासपुर अधिवक्ता संघ और रायपुर अधिवक्ता संघ में आदेश पत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ एक पत्र लिखने के निर्देश दिए। जिससे अनावेदक इस तरह से किसी महिला को प्रताड़ित न कर सकें और अपने पेशे का दुरुपयोग कर बेईमानी ना कर सके, इस संबंध में आवेदिका को स्वतंत्रता दी गयी है कि वह थाने में मामला भी दर्ज करा सकती है। 

28 Jul 2021 01:54PM,
by: Vikash Kumar