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इस्तीफा देने वाले विधायकों से उपचुनाव का खर्च वसूलने की मांग वाली जनहित याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है l यह याचिका हाल ही में तमिलनाडु की राजनीति में हुए बड़े घटनाक्रम को लेकर दायर की गई थी। एआईएडीएमके के टिकट पर चुनाव जीतने वाले पी. सत्यभामा (धरमपुरम) और के. मरगथम कुमारवेल (मदुरंतकम) सहित कुछ विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और वे अभिनेता से नेता बने विजय की सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कझगम में शामिल हो गए। इसके बाद टीवीके ने उन्हें उन्हीं सीटों से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस तरह दल बदलने और बार-बार चुनाव कराने से जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है।

25 Sep 2026 03:40AM,
by: Babuaa Desk