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छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक पटेल को शासकीय नियमों के उल्लंघन और स्वेच्छाचारिता के गंभीर आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों (हेड मास्टरों) की उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नति (प्रमोशन) होने के बाद, उन्होंने काउंसलिंग नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से उनकी पोस्टिंग (पदस्थापना) बदल दी थी। इस प्रशासनिक फेरबदल और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर संचालनालय स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम-1966 के तहत उनके खिलाफ निलंबन की यह बड़ी कार्रवाई की गई है; निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर तय किया गया है

19 Jun 2026 07:47AM,
by: Babuaa Desk