- Home
- टॉप न्यूज़
- अन्य
- बालिग़ हैं तो मर्ज़ी से कर सकते हैं शादी, धर्म परिवर्तन: हाई कोर्ट
बालिग़ हैं तो मर्ज़ी से कर सकते हैं शादी, धर्म परिवर्तन: हाई कोर्ट
23 Dec 2020
, by: Imran Khan
कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बालिग़ व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से अपना जीवनसाथी चुन सकता है।धर्म परिवर्तन कर सकता है और इच्छा न हो तो अपने माता-पिता के पास आने से मना कर सकता है।
मिडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि इस तरह अगर कोई बालिग़ व्यक्ति अपनी इच्छानुसार शादी करता है और अपने पिता के पास वापस लौटने से मना कर देता है तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
कोर्ट दुर्गापुर में रहने वाले एक व्यक्ति के मामले की सुनवाई कर रही थी। व्यक्ति का कहना था कि उनकी 19 साल की बेटी घर से झूठ बोलकर चली गई है और उसने धर्म बदल कर शादी कर ली है।
व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया हो सकता है और इस मामले में उससे ज़बर्दस्ती झूठी गवाही दिलवाई गई हो सकती है।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
- ज़रा हटके
- टॉप न्यूज़
- एंटरटेनमेंट
- लाइफस्टाइल
- विचार
- ऐतिहासिक
- खेल
- राजनीति
- देश-विदेश
- फोटोज़
- वीडियोस
- लेख
- संपादक की पसंद
- Research
- DPR Chhattisgarh
- West Bengal Election Result Update
- Assam Election Result Update
- Tamilnadu Election Result Update
- Kerala Election Result Update
- Puducherry Election Result Update
- राज्य
