Imran Khan

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सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया. लाल किले पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 22 दिसंबर 2000 को आतंकवादी हमला किया था. उस हमले में दो सैनिकों समेत तीन लोग मारे गए थे. भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लालकिला में घुसपैठ करने वाले दो आतंकवादी भी मारे गए थे. लाल किला हमले के मामले में 31 अक्टूबर 2005 को निचली अदालत ने आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी. उसके बाद अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है. आतंकी को होगी फांसी - सुप्रीम कोर्ट

03 Nov 2022 06:43AM,
by: Imran Khan
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बीजेपी प्रदेश सहप्रभारी नितिन नबीन की तबीयत अचानक बिगड़ने के चलते उनके दौरे को रद्द किया गया. वे आज कांकेर और भानुप्रतापपुर जिले के दौरे पर जाने वाले थे. विधानसभा उपाध्यक्ष स्व. मनोज मंडावी के परिवार से भी मुलाकात करने वाले थे. बीजेपी प्रदेश सहप्रभारी नितिन नबीन आज भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बैठक लेने वाले थे. अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव भानुप्रतापपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे. इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे और पूर्व मंत्री केदार कश्यप भानुप्रतापपुर के लिए रवाना हुए. बीजेपी प्रदेश सहप्रभारी नितिन नबीन की अचानक तबीयत बिगड़ी

03 Nov 2022 05:49AM,
by: Imran Khan