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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नीले रंग का आधार कार्ड जारी करता है। वास्तव में, माता-पिता अब अपने नवजात शिशु का भी 12 अंकों का आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नवजात शिशु के बाल आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, माता-पिता को नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और किसी भी माता-पिता का आधार जमा करना होगा। हालांकि, अब माता-पिता को अपने शिशु के जन्म प्रमाण पत्र के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वे जन्म प्रमाण पत्र के बजाय अपने नवजात बच्चे के निर्वहन प्रमाण पत्र का उपयोग करके अपने बच्चे के आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यूआईडीएआई ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, "अपने बच्चे को आधार के लिए नामांकित करने के लिए, आपको केवल बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से छुट्टी पर्ची और माता-पिता में से किसी एक के आधार की आवश्यकता होगी।" इसलिए, यदि कोई माता-पिता जन्म प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो वे माता-पिता में से किसी एक के आधार के साथ अस्पताल से छुट्टी प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं और अपने नवजात शिशु के बाल आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

27 Jul 2021 01:33PM,
by: Babuaa Desk