01 Apr 2021
रायपुर : तम्बाकू मुक्त सरगुजा अभियान की शुरूआत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में मितानिनोें के द्वारा 5 हजार गोबर के दीप प्रज्ज्वलित कर की जाएंगी। अभियान के दौरान तम्बाकू के सेवन से होने खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिले के कार्यालय को तम्बाकू मुक्त करने तथा दूसरों को भी तम्बाकू का सेवन नहीं करने के लिए ही संकल्प दिलाया जाएगा। सभीे संस्थानों में तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का फ्लेक्स लगाया जाएगा। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सभी कार्यालयों में तम्बाकू का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करनें के निर्देश जारी किए हैं। एक अप्रैल से सभी संस्थानों में तम्बाकू का सेवन पूरी तरह से बंद रहेगा। निरीक्षण टीम 460 संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी।
01 Apr 2021 03:21PM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए राज्य शासन द्वारा मंत्रालय एवं सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थित के साथ कामकाज किए जाने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक रोस्टर प्रणाली तय कर दी गई है।
01 Apr 2021 03:18PM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर :’डॉ स्मित श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष काॅर्डियोलाॅजी एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेडिकल कालेज रायपुर के अनुसार कोविड 19 की वैक्सीन इस बीमारी से होने वाली मृत्यु को रोकने में शत प्रतिशत प्रभावी है। इसे लगाने के बाद यदि व्यक्ति को संक्रमण होता है तो भी वह गंभीर प्रकार का नही होगा। उन्होने कहा कि .उच्च जोखिम वाले समूह यानि 45 वर्ष से अधिक आयु की आबादी का टीकाकरण करने से मृत्यु दर में बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में, यह समूह लगभग 90 प्रतिशत रोगियों का निर्माण करता है जो इस बीमारी से मृत्यु के शिकार हैं। इसलिए इन आयु वर्ग के लोगों को अवश्य टीका लगाना चाहिए।
01 Apr 2021 02:58PM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर : कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 03 के अंतर्गत श्याम नगर, तेलीबांधा (थाना-तेलीबांधा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
01 Apr 2021 02:23PM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 31 मार्च 2021 तक थी, जिसे अब पूरे वर्ष 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रभावी बाजार मूल्य गाईड दरों और उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तिथि में 31 मार्च 2022 तक वृद्धि की गई है। राज्य शासन के वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी कर दिया गया है।
01 Apr 2021 01:26PM,by: Thaneshwar sahu
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