Imran Khan

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि भूमि स्वामी के मालिकाना हक को किरायेदार चुनौती नहीं दे सकता। इसके लिए एग्रीमेंट का होना भी आवश्यक नहीं है। सदरबाजार बिलासपुर की एक दुकान को कृष्ण बिहारी मिश्रा ने 42 वर्ष पहले किराये पर दिया था। इस समय इसमें मां शीतला ज्वेलर्स दुकान संचालित हो रही है। इसका किराया कृष्ण बिहारी मिश्रा को मिलता था, जो उनकी मृत्यु के बाद रविकांत मिश्रा को दिया जाता रहा। भू-स्वामी ने दुकान को खाली करने के लिए कहा और दुकान संचालक को रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 के तहत नोटिस दिया। किरायेदार के मना करने पर वे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी गए और दुकान खाली कराने के लिए 15 दिसंबर 2014 को आवेदन लगाया। दुकान संचालक श्रवण कुमार सर्राफ ने अधिकरण के समक्ष कहा कि उन्होंने दुकान का किराया देने में कोई चूक नहीं की है। इसे अधिक किराये में देने के लिए खाली कराया जा रहा है। दुकान मालिक के हक़ में सुनाया ये फैसला - हाईकोर्ट

27 Jul 2022 07:08AM,
by: Imran Khan