15 Jul 2021

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कंपनी में ढाई हजार से अधिक पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर लाइन अटेंडेंट के पद हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पॉवर कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकमुश्त भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव और पॉवर कंपनी के चेयरमेन श्री अंकित आनंद ने बताया कि राज्य बनने के बाद प्रदेश में विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट से बढ़कर 3224 मेगावाट हो गई है। राज्य बनने के समय 18.91 लाख उपभोक्ता थे, वह बढ़कर 56 लाख हो गई है। इस लिहाज से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये मैदानी अमले में रिक्त पदों की भर्ती आवश्यक है।

15 Jul 2021 02:56PM,
by: Vikash Kumar
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कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य अधिकारी के मार्गदर्शन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहनकर्ता के द्वारा कम खाद्यान्न दिये जाने की शिकायत मिलने पर उचित मूल्य दुकान में जाकर सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती श्वेता अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया जहां 2.290 किलोग्राम लोहे का हुक प्राप्त हुआ। हुक के संबंध में परिवहनकर्ता के वाहन क्रमांक सीजी 15 एसी 5526 वाहन चालक द्वारा ट्रक के हमाल के द्वारा उपयोग किया जाना बताया। इस कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान लेड्डुआ और उमापुर में परिवहनकर्ता के द्वारा 4.72 क्विंटल चावल कम भण्डारण किया गया। उक्त हुक को चावल बोरे तौल करते समय बोरे के साथ ही रखकर तौल किया जाता था। जिससे बोरे का वजन वास्तविक वजन से बढ़ जाता था। इस प्रकार परिवहनकर्ता, चालक एवं हमालों के द्वारा उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा खाद्यान्न भण्डारित किया जाना पाया गया। उक्त कृत्य पर वाहन को जब्त कर थाना के अभिरक्षार्थ किया गया। नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता ओ.पी. राजवाड़े, वाहन चालक राजेन्द्र साहू तथा हमाल हरिराम राजवाड़े के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिकाओ के तहत प्रकरण न्यायालय में किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। सूरजपुर : खाद्यान्न तौल में गड़बड़ी पर परिवहनकर्ता का वाहन जब्त

15 Jul 2021 12:46PM,
by: Vikash Kumar
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कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार मेसर्स रफी पेट्रोल पंप भैयाथान रोड सूरजपुर में खाद्य विभाग के द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। जिसमें पंप संचालक द्वारा कोविड अप्रोपराइट बिहेवियर का पालन नहीं करते हुए ग्राहकों को बिना मास्क के डीजल पेट्रोल विक्रय करते पाया गया जबकि कोरोना गाइडलाईन का पालन करते हुए पेट्रोल डीजल विक्रय करने हेतु निर्देश जारी किये गए है। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा अनुज्ञप्ति का पालन नहीं करते हुए स्टॉक एवं विक्रय पंजी का संधारण नहीं किया जाना पाना गया। निरीक्षण के दौरान फर्म के भूमिगत टंकियों में भण्डारित पेट्रोल एवं डीजल का भौतिक सत्यापन में पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) का 9543 लीटर तथा डीजल (हाई स्पीड डीजल) 4431 लीटर पाया गया। संचालक द्वारा छ0ग0 मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की संगत कंडिका के उल्लंघन किये जाने पर उपलब्ध पेट्रोल 9543 लीटर तथा डीजल 4431 लीटर जब्त किया गया। जांच दल में खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण के नेतृत्व में सहायक खाद्य अधिकारी श्री संदीप भगत एवं श्रीमती श्वेता अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक श्री कमलेश पटेल तथा श्री नीतिश कुमार द्वारा कार्यवाही की गई । कलेक्टर द्वारा कोविड 19 गाइडलाईन पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंपो पर निरंतर कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिये गए है।

15 Jul 2021 12:46PM,
by: Vikash Kumar