21 May 2021

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रायपुर. छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने कोविड जांच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। अब रेल, सड़क और वायुमार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए 96 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों को भी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे लोगों को अपना टीकाकरण प्रमाण-पत्र साथ रखना होगा। विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नए दिशा-निर्देश 21 मई से प्रभावी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नए दिशा-निर्देशों के संबंध में आज परिपत्र जारी किया है।

21 May 2021 06:03AM,
by: Thaneshwar sahu