29 Apr 2021

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बलरामपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम व सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित करते हुए समय-समय पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों में लोगों की उपस्थिति को सीमित किया गया है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति में ही सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किये हैं। नगर पंचायत रामानुजगंज में लाॅकडाउन के नियमों के उल्लंघन करते हुए शादी समारोह आयोजित करने पर डिप्टी कलेक्टर विवेक चन्द्रा ने अर्थदण्ड अधिरोपण की कार्यवाही की है। जिसमें रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 10 निवासी श्री धर्मेन्द्र पासवान से 15 हजार रूपये तथा रामानुजगंज के ही श्री नरेश गुप्ता से 5 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

29 Apr 2021 07:29AM,
by: Thaneshwar sahu