Thaneshwar sahu

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 कोरबा : जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खुलने-बंद होने का समय तय करने के बाद आज शराब दुकानों का भी समय निर्धारित कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध मंे आदेश जारी कर दिया है। जिले की 12 देशी, 18 विदेशी एवं सात प्रीमियम वाइन शाॅप अब सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही खुली रहंेगी। नगरीय क्षेत्र के दुकानों के खुलने-बंद होने का समय सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक निर्धारित किया गया है। दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टंेसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया मंे आज प्रकाशित भ्रामक खबर को भी जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और सोशल मीडिया संचालक सभी लोगों से कोरोना के संबंध में खबरों के प्रकाशन या उन्हें वायरल करने में ऐहतिहात और विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है।

02 Apr 2021 05:44AM,
by: Thaneshwar sahu
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रायपुर: महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना टीकाकरण के लिए विशेष कैम्प आयोजित हुआ। महाधिवक्ता सतीष चंद वर्मा के विशेष प्रयास से आयोजित टीकाकरण कैम्प में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के शासकीय अधिवक्ताओं सहित महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने स्व-स्फूर्त रूप से कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कोरोना टीकाकरण हेतु विशेष कैम्प लगाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कोरोना के विरूद्ध टीकाकरण का कैम्प महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में भी लगाया गया।

02 Apr 2021 05:04AM,
by: Thaneshwar sahu
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रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व एवं वाणिज्यक कर (पंजीयन) मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब भूमि की खरीदी बिक्री में शासकीय गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट के साथ ही 75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों और फ्लेट पर भी 31 मार्च 2022 तक पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रूपए से कम है अथवा बराबर है वहां आवासीय मकानों एवं फ्लेटस के विक्रय बिलेख पर पंजीयन शुल्क पर प्रदत्त पंजीयन की दर दो प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह छूट एक अप्रैल 2021 से लागू हो गई है।

01 Apr 2021 04:31PM,
by: Thaneshwar sahu