Thaneshwar sahu

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रायपुर : राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में परीक्षा नहीं ली जाएगी और सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ऑफलाइन मोड में ली जाएंगी। इन परीक्षाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। यह आदेश राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और निजी सभी स्कूलों पर लागू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज देर शाम इस आशय का आदेश महानदी भवन से जारी कर दिया गया है।

22 Mar 2021 04:28AM,
by: Thaneshwar sahu
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नई दिल्ली : मुंबई के अंटीलिया प्रकरण की जांच के बीच मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने अपने एक लेटर से महाराष्ट्र की राजनीति को सुलगा दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद सियासत तेज हो गई है। चिट्ठी में एनसीपी नेता और गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाझे से वसूली करवाने का आरोप है। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख पर इस्तीफे का दबाव बन गया है। मामला बढ़ने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि गृहमंत्री पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो गंभीर हैं और उनके खिलाफ फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेना है और इस पर एक-दो दिनों में बातचीत करके फैसला ले लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यहां आने से पहले इस विषय पर मुख्यमंत्री ठाकरे से बातचीत हुई है।

21 Mar 2021 01:29PM,
by: Thaneshwar sahu
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बलरामपुर : कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन कार्यक्रम नहीं होगा। इस आशय से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री श्याम धावड़े द्वारा जिले में होली त्योहार मनाने निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार होली के त्यौहार में सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से संम्बधित जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा बिजली के तार के नीचे होलिका दहन नहीं किया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर समिति प्रबंधक या संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवही की जाएगी। निज निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को थर्मल-स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। होली के अवसर पर समूह में पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ घूमना, रेसिडेंसियल काॅलोनियों में होली मिलन, सामुहिक भोज का आयोजन तथा होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेन्सर की गाड़ियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। जिले में होली त्यौहार पर गुलाल की दुकानों में भीड़ नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित दुकानदार तथा खरीददार पर जुर्माना लगाया जाएगा। होली पर शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में तीन सवारी तथा डी.जे. बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इन शर्तो के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

21 Mar 2021 12:39PM,
by: Thaneshwar sahu