Thaneshwar sahu

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की राह को आसान बना दिया है। उद्योग विभाग के द्वारा लागू सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को ऑनलाईन किया गया है। इसके अतिरिक्त 30 अन्य सेवाओं को भी सिंगल विंडो सिस्टम से समायोजित किया जा रहा है। इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति, पंजीयन आदि ऑनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है, “उद्यम आकांक्षा” के तहत छत्तीसगढ़ में निवेश के इच्छुक निवेशकों का ऑनलाईन पंजीयन किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निवेशकों का पंजीयन स्वप्रमाणन के आधार पर किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 55 हजार से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां, अनुमति, प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।

25 Mar 2021 06:06AM,
by: Thaneshwar sahu
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बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण हेतु आम जनता को आगामी होली त्यौहार के दौरान और भी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस हेतु निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते हैः-सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/सार्वजनिक सभा-धार्मिक/सामाजिक/राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा। शादि/अंत्योष्ठि/दशगात्र में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के स्पोर्ट्स/खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम/आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। होटल/रेस्टोरेंट/मैरिज पैलेस/क्लब/काॅलोनी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी। सभी प्रकार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी की जावेगी। यह आदेश सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में 24 मार्च से 10 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

25 Mar 2021 06:06AM,
by: Thaneshwar sahu
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रायपुर : राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अभी भी मास्क लगाने ,भीड़ से बचने की जरूरत है। लोगों में यह धारणा आ गई है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है अब मास्क लगाने की आवश्यकता नही है लेकिन यह गलत धारणा है। विषेषज्ञों के अनुसार वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण से बचने के लिए कोरोना अनुकूल व्यवहार करना ,मास्क लगाना ,सुरक्षित दूरी रखना आवष्यक है।ं साथ ही बुजुर्गों को विषेष रूप से और 45 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। इसलिए सभी को अपनी मनःस्थिति बदलनी होगी और समझदारी से मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए । यदि अत्यंत आवष्यक हो तभी बाहर निकलना चाहिए। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखकर सभी को सतर्कता बरतनी होगी,मेल मुलाकातों से बचना होगा । 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और ऐसे व्यक्ति जिन्हे दूसरी गंभीर बीमारी है उनको विषेष ध्यान देने की जरूरत है।

25 Mar 2021 05:39AM,
by: Thaneshwar sahu